आधार पैन लिंकिंग 30 सितम्बर से पहले पूरी जानकारी

ये सितम्बर महीना उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है जिन्होंने अभी तक ये 5 काम नहीं किये हैं और अगर आपने ये काम नहीं किये तो आप जरूर पेनलिटी के हक़दार होंगे। इसलिए जल्दी ही इन कामो को पूरा कीजिये।

  1. आधार को EPFO से लिंकिंग। 
  2. लिंक पैन और आधार। 
  3. अपडेट KYC डीमैट अकाउंट। 
  4. अपडेट मोबाइल नंबर बैंक आकउंट से। 
  5. फाइल इनकम टैक्स रिटर्न।

1. आधार को EPFO से लिंकिंग

एम्पॉलई प्रोविडेंड फण्ड आर्गेनाइजेशन उन सभी उपभोक्ताओं से आग्रह कर रहा है जिसने अभी तक अपना आधार कार्ड EPFO से लिंक नहीं कराया है ये उनकी सिक्योरिटी और ट्रांस्परेन्सी के लिए काफी जरुरी है की वो अपना आधार को EPFO अकाउंट से लिंक करवाएं उनकी डेडलाइन डेट से पहले। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके अकाउंट में पैसा देरी से जमा होगा और उस पर लगने वाला इंट्रेस्ट भी उस दौरान नहीं मिलेगा। इसलिए EPFO से आधार की लिंकिंग काफी जरुरी है।

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आधार को EPFO से यहाँ से लिंक करें [su_button url=”https://unifiedportal-emp.epfindia.gov.in/epfo/” style=”3d”]click here [/su_button]

PAN Aadhaar Linking

 

2. लिंक पैन और आधार

ये बहुत जरुरी है की आप पैन को अपना आधार से लिंक करा ले उसकी डेडलाइन डेट 30 सितम्बर से पहले। 30 सितम्बर के बाद पैन और आधार लिंक न होने की स्थिति में आप अपना कोई भी फाइनेंसियल ट्रांसक्शन नहीं कर पाएंगे ऐसा न होने पर आप को भरी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पैन कार्ड बैंक में अकाउंट ओपन करने में, शेयर मार्किट में, 50000 से ऊपर होने वाले ट्रांसक्शन में, म्यूच्यूअल फण्ड को खरीदने में आदि ऐसे सारे फाइनेंस वाले कामो में जरूरत पड़ती है और अगर वो आधार से लिंक न हुआ तो ये सारे काम आने वाले टाइम में अटक सकते हैं और साथ ही 10000 रूपये की पेनलिटी भी लग सकती है इसलिए जरूरी है की आप अपना पैन को आधार से लिंक करा लें।

पैन और आधार को लिंक करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये [su_button url=”https://www.incometax.gov.in/iec/foportal” style=”3d”]click here [/su_button]

3. अपडेट KYC डीमैट अकाउंट

सेबी (सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया ) ने अनाउंस किया है की 30 सितम्बर, 2021 से पहले इन्वेस्टर अपना डीमैट अकाउंट की KYC अपडेट करा लें  जिससे उन्हें आगे कोई परेशानी न हो। इन्वेस्टर अपना नाम, एड्रेस, नंबर, ईमेल ID, पैन कार्ड और इनकम टैक्स रेंज आदि अपडेट करा सकता है। यदि आपने अपडेट नहीं कराया तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है।

4. अपडेट मोबाइल नंबर बैंक आकउंट से।

अपने अकाउंट के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए RBI ने 30 सितम्बर से पहले अपना मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक और अपडेट करने के लिए कहा है। 1 अक्टूबर से अगर कोई थर्ड पार्टी पेमेंट मर्चेंट की वेबसाइट से आपको मिलता है तो बैंक को आपको 5 दिन पहले इसकी जानकारी के लिए मैसेज भेजना होगा और कम से कम 24 घंटे पहले तो जरूर मैसेज भेजना होगा उसके लिए आपका बैंक अकाउंट का मोबाइल नंबर से अपडेट होना बहुत जरुरी है। अगर इस तरह का ट्रांसक्शन आपके लिए जरूरी नहीं है तो आप बैंक को ऑटो डेबिट के लिए मना कर सकते हैं।

 

Income Tax Return

5. फाइल इनकम टैक्स रिटर्न

2020 -21 अससेसमेंट ईयर के लिए individual  इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट 30 सितम्बर, 2021 को रखा गया है covid 19 की सेकंड वेब की वजह से 31 जुलाई को एक्सटेंड कर दिया गया था। चार्टेड अकाउंट के हिसाब से ये डेट अभी और भी बढ़ सकती है पर हमें उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए और हमें टाइम से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। यदि आप 30 सितम्बर तक फाइल नहीं करते हैं तो आपको देय टैक्स पर इंट्रेस्ट देना होगा और फाइन भी किया का सकता है। लेट फाइन फी 5000 तक हो सकती है। इसलिए आपको अपना इनकम टैक्स तय टाइम से पहले ही भर देना चाहिए।

नोट – इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट एक्सटेंड हो गयी है अब इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर, 2021 कर दी गयी है।

अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिये [su_button url=”https://www.incometax.gov.in/iec/foportal” style=”3d”]click here [/su_button]

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